Sahara chief Subrata Roy

सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल रद्द की

नई दिल्ली, 23 सितम्बर| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और दो अन्य निदेशकों की पैरोल को रद्द करते हुए उन्हें हिरासत में लेने का निर्देश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुब्रत और अन्य को पैरोल देने की ‘अंतरिम व्यवस्था’ रद्द कर दी। इससे पहले बाजार नियामक सेबी के वकील प्रताप वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि सहारा द्वारा बाजार नियामक को दी गईं सभी संपत्तियां पहले ही आयकर विभाग द्वारा कुर्क कर ली गई हैं।

इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने तुरंत पैरोल रद्द करते हुए रॉय तथा दो अन्य निदेशकों को हिरासत में लेने और उन्हें तीन अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई तक हिरासत में ही रखने का निर्देश दिया।