मानहानि मामले में दोषसिद्धि को निलंबित करने की राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा
‘नई दिल्ली, 18 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसने आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
राहुल गांधी’ को मोदी उपनाम’ टिप्पणी के लिए सूरत अदालत द्वारा दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी। ‘
राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।
राहुल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा प्रस्तुत याचिका मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा सुनवाई के लिए निर्धारित की गई थी।
सिंघवी ने अनुरोध किया कि अपील को 21 जुलाई या 24 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। शीर्ष अदालत अब गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगी।
गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ उनके “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?” पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।
13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल द्वारा यह टिप्पणी की गई थी ।
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