प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोकथाम कानून के तहत महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए अनिल देशमुख और उनके निजी कर्मचारियों को जल्दी बुलाएगी।
अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा प्राथमिक जांच किये जाने के बाद ही प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी इस मामले में किसी भी व्यक्ति के बयान दर्ज कर सकती है और यह अदालत में सबूत के रूप में मान्य समझा जाएगा।
मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परम बीर सिंह के आरोपों के संदर्भ में अनिल देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
कथित घूसखोरी का यह मामला बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने दर्ज कर जांच के बाद रिपोर्ट दी थी।
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