मुंबई, 9 सितंबर। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के दस्ते ने एक जबरिया कार्रवाई करते हुए अभिनेत्री कंगना रनौत के पाली हिल्स, बांद्रा इलाके में स्थित मणिकर्णिका फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय परिसर को तहस-नहस कर दिया।
इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के तोड़फोड़ दस्ते के अभियान पर रोक लगा दी है।
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) का तर्क है कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त अनुमति नहीं ली थी इसलिए परिसर में बुलडोजर चलाया गया।
करोना महामारी के मद्देनज़र बीते 26 मार्च को बंबई उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि जल्दबाजी में राज्य सरकार, बीएमसी और सभी संबंधित विभाग ऐसी कार्रवाई ना करें जो विरोधात्मक हो।
मुंबई बंबई उच्च न्यायालय ने कंगना के पक्ष में फैसला देते हुए बीएमसी की कार्रवाई पर गुरूवार को जवाब माँगा है।
उच्च न्यायालय ने बीएमसी से यह भी पूछा कि संपत्ति के मालिक की गैरमौजूदगी में उसके परिसर के भीतर क्यों गए।
अभिनेत्री कंगना रनौत का कहना है कि शिवसेना के नेता के साथ जबानी जंग के कारण बीएमसी ने उन्हें निशाना बनाया है।
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