अर्नब गोस्वामी

अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया इंकार

मुंबई,9 नवंबर।  बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया।

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अलीबाग में सत्र न्यायालय से नियमित जमानत लेने का निर्देश देते हुए जस्टिस एस.एस. शिंदे और एम.एस. कार्णिक ने कहा, निचली अदालत को याचिका पर चार दिनों के भीतर फैसला करना होगा।

अर्नब  गोस्वामी ने अलीबाग अदालत में जमानत याचिका दायर की थी।

अर्नब गोस्वामी  को दो साल पुराने 53-वर्षीय वास्तुकार अन्वय नाइक की  आत्महत्या के मामले में पिछले बुधवार को उनके मुंबई आवास से गिरफ्तार किया गया था।

इस मरामले में रायगढ़ पुलिस ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए पिछले साल अप्रैल में मामला बंद कर दिया था।

महाराष्ट्र सरकार ने नाइक की बेटी के अनुरोध पर मामले को फिर से खोल दिया है।

बेटी ने  दावा किया है कि मामले की ठीक से जांच नहीं की गई थी।