नई दिल्ली, 15 जनवरी । करदाताओं की शिकायतों में कमी सुनिश्चित करने और करदाताओं की संतुष्टि बढ़ाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 50,000 रुपये से कम धनराशि के आईटी रिफंड को शीघ्रता से जारी करने के लिए दिसम्बर, 2015 में बेंगलुरू स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) और फील्ड ऑफिसरों को निर्देश जारी किए थे।
अपेक्षाकृत कम धनराशि के आईटी रिफंड को जारी करने के विशेष अभियान के परिणामस्वरूप 50,000 रुपये से कम धनराशि के 18,28,627 आईटी रिफंड 1 दिसंबर, 2015 और 10 जनवरी, 2016 के बीच जारी किए गए हैं। इसके तहत कुल मिलाकर 1,793 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।
कम धनराशि के आईटी रिफंड को और ज्यादा शीघ्रता से जारी करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सीपीसी-बेंगलूरू एवं फील्ड इकाइयों को यह भी निर्देश जारी किया है कि 5000 रुपये तक के रिफंड के साथ-साथ उन रिफंड को भी बकाया रकम के किसी भी समायोजन के बिना जारी किया जा सकता है, जिनमें बकाया रकम 5000 रुपये तक हैं। सीबीडीटी के इन निर्देशों की जानकारी देने वाली दिनांक 14 जनवरी 2016 की कार्यालय ज्ञापन एफ. संख्या 312/109/2015-ओटी सबंधित विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।
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