नई दिल्ली, 21 अगस्त। चुनाव आयोग (Election Commission) ने COVID-19 महामारी की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आगामी आम चुनाव और उपचुनाव कराने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।
दिशा निर्देशों के अनुसार आगामी चुनावों में चुनाव प्रचार के दौरान 5 से अधिक लोगों को डोर टू डोर प्रचार करने की अनुमति नहीं है।
दिशानिर्देशों का चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों और अधिकारियों द्वारा कड़ाई से पालन करना जरूरी है।
जो लोग चुनाव अभियान प्रक्रिया के दौरान COVID-19 उपायों पर निर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार हैं।
चुनाव अभियान के दौरान रोड शो के काफिले में पांच वाहनों के हर सेट के बाद एक अंतर होना चाहिए और सार्वजनिक सभाओं और रैलियों को COVID -19 दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है।
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को चुनाव से संबंधित गतिविधि के दौरान फेस मास्क पहननाजरूरी है।
चुनाव आयोग दिशानिर्देशों में कहा गया है कि हर एंट्री पॉइंट पर सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग भी आवश्यक है। परिसर में हाथ धोने के लिए साबुन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार COVID-19 के अनुसार सामाजिक दूरियां बनी रहेंगी।
मतदान प्रक्रिया के दौरान यदि किसी मतदाता का तापमान स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित मानदंडों से अधिक पाया जाता है तो उसका दूसरी बार तापमान लिया जाएगा। उन परिस्थितियों में जहां तापमान अधिक रहता है तब मतदाता को टोकन या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा और वह मतदान के अंतिम घंटे के दौरान COVID-19 संबंधित निवारक उपायों का सख्ती से पालन करते हुए मतदान करने की सुविधा होगी।
चुनाव आयोग दिशानिर्देश यह भी कहते हैं कि एक हजार पांच सौ मतदाताओं के वर्तमान मानदंड के बजाय एक निश्चित समय में अधिकतम 1 हजार मतदाताओं को मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
दिशानिर्देश कहते हैं कि चुनाव संबंधी गतिविधियों के लिए सामाजिक दूरियों के मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए बड़े हॉलों की पहचान की जानी चाहिए और उनका उपयोग किया जाना चाहिए।
चुनाव आयोग के अनुसार COVID-19 दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन जुटाए जाएंगे।
COVID-19 संबंधित व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र के लिए नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को भी नामित करना होगा।
चुनाव आयोग ने अपने दिशानिर्देशों में यह भी कहा है कि चुनाव अधिकारियों के प्रशिक्षण को बड़े हॉल में विकेंद्रीकृत तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो प्रशिक्षण के ऑनलाइन मॉड्यूल पर भी जोर दिया है।
इच्छुक उम्मीदवारों के लिए नामांकन फॉर्म सहित सभी आवश्यक फॉर्म सीईओ और डीईओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।
उम्मीदवार निर्धारित मंच पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से भी सुरक्षा धन जमा कर सकते हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान केवल दो व्यक्तियों और वाहनों को एक उम्मीदवार के साथ जाने की अनुमति है।
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