पटना, 21 मई (जनसमा)। बिहार सरकार ने 21 मई 2016 शनिवार से राज्य में गुटखा और पान-मसाला की खरीद, बिक्री और निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 (2) का प्रयोग करते हुए खाद्य संरक्षा आयुक्त ने जनहित और नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में गुटखा एवं पान मसाला, तंबाकू एवं निकोटिन युक्त पैकिंग, बिना पैकिंग का विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, प्रदर्शन एवं भंडारण पर आगामी एक वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
स्ंबंधित विभागीय अधिकारी तथा खाद्य संरक्षा अधिकारी राज्य में गुटखा एवं पान.मसाला,तंबाकू एवं निकोटिन युक्त व्यापारियों और विक्रेताओं का निरीक्षण एवं छापामारी करेगें। इस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार् आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
फोटोः आईएएनएस।
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