नई दिल्ली, 06 जनवरी। केंद्र सरकार ने समाचार चैनलों को आतंकवाद निरोधी कार्रवाई की कवरेज के दौरान केबल टीवी अधिनियम और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के पालन की हिदायत दी है। इसे पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले के टीवी चैनलों पर सीधा प्रसारण से जोड कर देखा जा रहा है।
फोटोः पठानकोट एयरबेस। (आईएएनएस)
सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बुधवार को ट्विटर के माध्यम से कहा कि समाचार चैनलों को आतंकवाद निरोधी कार्रवाई की कवरेज केबल टीवी अधिनियम 1995 और मंत्रालय द्वारा जारी परामर्शों के अनुसार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रसारण करने वाले चैनल अधिनियम के प्रावधानों का पालन करें।
जानकारी हो कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2015 में कहा गया है कि सुरक्षा बलों द्वारा यदि किसी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा हो, तो उसका सीधा मीडिया प्रसारण नहीं किया जाए। टेलिविजन चैनल सिर्फ अभियान की समाप्ति के बाद सरकार की तरफ से नियुक्त अधिकारी द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली जानकारी को ही दिखा सकते हैं। (हि.स.)
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