सरकार ने 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है।
इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसका पालन करना होगा।
एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने शनिवार 24 अक्टूबर को कहा कि कोविड-19 महामारी और इससे संबंधित लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों को देखते हुए 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न (फॉर्म-जीएसटीआर-9) और समाधान-विवरण (फॉर्म जीएसटीआर-9सी) दाखिल करने की निर्धारित तिथि बढ़ाई गई।
देश के कई हिस्सों में अब तक कारोबार करने के लिए सामान्य स्थिति नहीं बन पाई है। इसके लिए बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की थी।
इन मांगों को देखते हुए और जीएसटी परिषद की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न (फॉर्म जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9ए) और समाधान-विवरण (फॉर्म जीएसटीआर-9सी) दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 करने का फैसला लिया गया है।
आयकर दाता जिनका कुल कारोबार 2 करोड़ रुपये से कम है, उनके लिए 2018-19 का वार्षिक रिटर्न (फॉर्म जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9ए) भरना वैकल्पिक है।
इसके अलावा वैसे करदाता जिनका कुल कारोबार 5 करोड़ रुपये तक है, उनके लिए 2018-19 की फॉर्म 9सी में समाधान-विवरण दाखिल करना वैकल्पिक है।
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