भोपाल, 25 जून (जनसमा)। इंजीनियरिंग कॉलेज में होने वाले निर्माण कार्य किसी एजेंसी से नहीं, स्वयं करवायें। मध्यप्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने यह निर्देश शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन और जबलपुर की शासी निकाय की बैठक में दिये।
गुप्ता ने कहा कि पुराने स्वीकृत कार्य पूरे होने के बाद ही नये कार्य स्वीकृत किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यों का भुगतान समय पर करें। लेखा में अनियमितता पर दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज के लेखापाल को निलंबित करने के निर्देश दिये।
उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि कॉलेज परिसर में शासकीय आवास में रहने वाले कर्मचारी-अधिकारी बिजली और नल का बिल स्वयं दें। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में बी.फार्मा. कोर्स के लिये बॉटनिकल गार्डन और एनिमल हाउस बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि कार्पस फण्ड में 10 करोड़ से अधिक नहीं रखें। शेष राशि से कार्य करने का प्रोजेक्ट बनवायें। इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर के स्टॉफ की ई.पी.एफ. की राशि समय पर नहीं जमा करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निर्धारित सीमा से अधिक राशि बचत खाते में नहीं रखें। जबलपुर कॉलेज के लिये स्वीकृत सभी कार्य 3 माह में पूरे करवाने के निर्देश दिये।
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