नई दिल्ली, 22 अप्रैल (जनसमा)। हरीश रावत अभी उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री नहीं रहे। वहां राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश पर 27 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन हटाने और कांग्रेस की हरीश रावत सरकार को बहाल करने का आदेश दिया था।
शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद और सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के फैसले पर 27 अप्रैल तक रोक लगा दी। यह जानकारी महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने दी।
सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय से कहा है कि फैसले की काॅपियां दोनों पक्षों को 26 अप्रैल तक दे दी जाएं।
रोहतगी ने बताया कि कोर्ट ने सारे मुद्दे सुनने के बाद अपना अंतरिम आदेश दिया है।
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