नई दिल्ली, 8 नवंबर | एनडीटीवी इंडिया के प्रसारण पर एक दिन के प्रतिबंध के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली समाचार चैनल की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पांच दिसंबर को होगी। न्यायालय का यह फैसला महान्यायवादी मुकुल रोहतगी द्वारा अदालत को यह बताए जाने के बाद आया कि केंद्र सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रही है।
रोहतगी ने न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी को बताया, “याचिका (एनडीटीवी की) पर जल्द सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार इस फैसले की समीक्षा कर रही है।”
केंद्र सरकार ने सात नवंबर को एनडीटीवी इंडिया के प्रसारण पर नौ नवंबर को 24 घंटे का प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश को स्थगित कर दिया था।
चैनल पर इस साल जनवरी में पठानकोट आतंकवादी हमलों के दौरान नियमों की अनदेखी करते हुए रिपोर्टिग का आरोप लगाया गया है।
–आईएएनएस
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