नई दिल्ली, 3 मार्च । देशद्रोह मामले में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गुरूवार शाम 06:30 बजे तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। कन्हैया कुमार को 12 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कन्हैया को छह महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी थी।
न्यायालय ने कन्हैया कुमार से कहा है कि वह ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेगा, जो राष्ट्र विरोधी हो। न्यायालय ने कहा है कि कन्हैया को जांच में सहयोग करना होगा और बुलाए जाने पर जांच एजेंसियों के सामने पेश होना होगा।
कन्हैया जब जेएनयू परिसर पहुंचे तो वहां उसका छात्रों एवं शिक्षकों ने जोरदार स्वागत किया।
उधर, दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जेएनयू परिसर में 9 फरवरी को एक कार्यक्रम में हुई देश-विरोधी नारेबाजी और जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार में कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया है।
यह रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार के नेतृत्व में तैयार की गई है, जिसे उन्होंने दिल्ली सरकार को सौंप दिया है।
बताया गया है कि हैदराबाद की ट्रथ लैब के पास सात वीडियो भेजी गई थीं, जिनमें से तीन में छेड़छाड़ पाई गई। जिन वीडियो में छेड़छाड़ की बात सामने आई, उन्हें संपादित किया गया था और उनमें अलग आवाज डाली गई थी।
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