कन्हैया कुमार को मिली जमानत

नई दिल्ली, 2 मार्च। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जवाहर लाल नेहरू (जेएनयू) छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी। इसके लिए कन्हैया को 10 हजार रुपए का ज़मानत बॉन्ड भरने को कहा गया है।

फाईल फोटोः कन्हैया कुमार (आईएएनएस)

गौरतलब है कि जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को जेएनयू परिसर में देश-विरोधी बयानबाजी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था।

टेलीविजन समाचारों मेें बताया जा रहा है कि कन्हैया को शर्तों के आधार पर ज़मानत मिली है लेकिन शर्तों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। समाचारों में बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने अदालत में कन्हैया की जमानत का पुरज़ोर विरोध किया और कहा कि अभी जांच चल रही है इसलिए अभी ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए।

कन्हैया की अंतरिम ज़मानत पर कन्हैया के माता-पिता ने खुशी ज़ाहिर करते हुए कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सही फैसला दिया है। हमारा बेटा निर्दोष है। हम संविधान में विश्वास रखते हैं। आज हम होली और दीवाली एक साथ मना रहे हैं।

उधर जेएनयू छात्रों में भी खुशी देखी जा रही है। छात्रों का कहना है कि हमारी जीत हुई है।