कर समाधान योजना

कर समाधान योजना, वन टाइम सेटेलमेंट करें

कर समाधान योजना का लाभ लेकर झारखण्ड में टैक्स बक़ाया करदाता, one time settlement से मामला सुलझा लें ।

व्यावसायिक क्षेत्र के जितने भी बड़े करदाता है और जिनका टैक्स बक़ाया है तथा जिनके मामलें कोर्ट में लम्बित हैं, उनके लिए ‘‘वन टाइम सेटेलमेंट‘‘ सुविधा राज्य सरकार कर समाधान योजना के रूप में लाई है। करदाता इस योजना से लाभ लें और इस योजना को सफल बनायें ।

उक्त बातें वित्त सह वाणिज्य कर मंत्री डा.रामेश्वर उरांव ने कही । वह बुधवार 22 फरवरी, 2023 को रांची के होटल बीएनआर चाणक्य में कर समाधान योजना का शुभारम्भ कर रहे थे।

उरांव ने कहा कि कर से प्राप्त राशि का उपयोग सरकार देश एवं राज्य के विकास कार्यों एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करती है। करदाता समय पर कर का भुगतान कर इस कार्य में सरकार का साथ दें एवं देश और राज्य के विकास में भागीदार बनें।

मंत्री ने जोर देकर कहा कि

डा. रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में कर बाकायदारों से सम्बंधित क़रीब 5000 केस विभिन्न कोर्ट में लम्बित है। इससे राज्य सरकार को कर का नुक़सान हो रहा है और करदाताओं को कोर्ट का चक्कर भी लगाना पड़ रहा है। इससे पैसे भी ख़र्च हो रहे हैं, जो न उनके हित में है और न सरकार के हित में है। इसलिए सरकार कर समाधान योजना लेकर आयी है ताकि व्यावसायिक क्षेत्र के करदाता इस योजना का लाभ लेकर one time settlement से मामला सुलझा लें और कर का भुगतान कर दें।

वाणिज्य कर मंत्री ने कहा कि राज्य गरीब है, पिछड़ा है, हमें राज्य को विकास के पथ पर ले जाने के लिये राशि की आवश्यकता है, इसलिये कर का सही समय पर भुगतान करें ।

उन्होंने पदाधिकारियों को निदेश दिया कि कर बकायादारों से सहुलियत के साथ टैक्स वसूलें। कोर्ट में लंबित मामलों को सुलझायें। कर समाधान योजना के तहत उनका भुगतान करायें।

उन्होंने कहा कि हमें राज्य में रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर ध्यान देने की जरुरत है। राजस्व उगाही विभाग की समीक्षा करने की जरुरत है, ताकि राज्य में राजस्व को और अधिक बढ़ाया जा सके।

उन्होंने कहा कि ओडिशा और झारखण्ड में खनन क्षेत्र करीब करीब बराबर ही है, लेकिन वहां का खनन राजस्व लगभग 50 हजार करोड़ रुपये है और हमारे यहा मात्र 9 हजार करोड़।

राजस्व वसूली
उन्होंने कहा कि इस वर्ष हमने लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त किया है। इसके लिये विभाग के पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं और वे करदाता भी जिन्होंने समय पर कर का भुगतान कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग दिया ।

कर समाधान योजना के बारे में जानकारी देते हुए वाणिज्य कर विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती आराधना पटनायक ने कहा कि झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान अधिनियम 2022 (कर समाधान योजना) का उद्देश्य बकाया करदाताओं, जिनके मामले कोर्ट में लंबित हैं उनका ‘‘वन टाइम सेटेलमेंट करा कर‘‘ टैक्स का भुगतान करने की सहुलियत देना है।

उन्होंने कहा कि कोर्ट में लंबित मामलों के कारण करीब 3500 करोड़ रुपये बकाया है। लंबित मामलों के कारण सरकार को तत्काल कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही है।

कर समाधान योजना से लंबित एवं विवादित मामलों के समाधान से राज्य सरकार को करीब 500 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति की संभावना है।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा आईआरएयू (ईटिंलीजेंस एंड रिवेन्यू एनालाइस युनिट) का गठन किया गया है जिसका कार्य आंकड़ों का विश्लेषण करना, साथ ही कर देय व्यक्तियों द्वारा दाखिल विवरणियों की पारस्परिक जांच, सेक्टरवार ई-वे बिल निर्गमन की जांच या अनुश्रवण करना है।

आईआरएयू की जांच के कारण संव्यवहारों की विस्तृत जानकारी होने पर कर भुगतान करने वाले करदाताओं की भी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा एसटीयू (स्पेशल टैक्स यूनिट) का भी गठन किया गया है, जो राज्य के 5 अंचलों मे काम करेगी। इनका कार्य राज्य में बड़े बकायादारों को प्रॉपर गाइड करना है। कर वसूली में सहयोग प्रदान करना है।