नई दिल्ली, 15 मई | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस के उन आरोपों को रविवार को निराधारा बताया है, जिसमें उसने कहा है कि आरएसएस से जुड़े आरोपियों को क्लीन चिट देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। भाजपा ने मांग की कि कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।
भाजपा के सचिव श्रीकांत शर्मा ने आईएएनएस से कहा, “कांग्रेस द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। अलबत्ता कांग्रेस को इन लोगों को इस मामले में फंसाने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।”
शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हताश है और वह अगस्तावेस्टलैंड जैसे भ्रष्टाचार के मामलों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है।
शर्मा ने कहा, “राजनीतिक टिप्पणियां कोई सबूत नहीं होतीं। कानून सबूत के आधार पर काम करता है। समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव मामले में उन्होंने कथित आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था।”
उन्होंने कहा, “न्यायालय ने सबूत के अभाव में मकोका हटा दिया।”
कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि पीएमओ इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है और उसने इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का नाम घसीटने की कोशिश की।
शर्मा ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में बेनकाब हो गई है और उसे भाजपा पर आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
भाजपा नेता ने कहा, “सत्ता के दंभ में उन्होंने गलतियां की। अब वे बेनकाब हो गए हैं।”
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अफजल गुरु और याकूब मेमन को बेगुनाह बताया था।
शर्मा ने कहा, “जिन्होंने आतंकवादियों को बेगुनाह कहकर न्यायालय की अवमानना की, वे अब न्यायिक प्रक्रिया के बारे में बातें कर रहे हैं।”
कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि वह इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए आरोप पत्र, आधिकारिक फाइलों, टिप्पणों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले ले।
भाजपा नेता ने कांग्रेस पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी पार्टियां उस समय शांत थी, जब हाल ही में मालेगांव विस्फोट मामले में अदालत ने आठ मुस्लिमों को भी बरी कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को 10 आरोपियों के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल किया था और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर व पांच अन्य के नाम मालेगांव विस्फोट के आरोपियों की सूची से हटा दिया था।
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत आरोप लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित सहित सभी आरोपियों से हटा दिए गए हैं।
–आईएएनएस
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