कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स बेचने के लिए शीर्ष 5 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विरूद्ध केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने आदेश जारी किए है।
नई दिल्ली, 12 मई। कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप सीट बेल्ट न पहनने पर अलार्म बीप को रोककर उपभोक्ता के जीवन और सुरक्षा के साथ समझौता करती है।
मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे की अध्यक्षता में सीसीपीए ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज़ और मीशो के विरूद्ध आदेश पारित किए है।
कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की बिक्री का मुद्दा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के पत्र के माध्यम से उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा सीसीपीए की जानकारी में आया।
इस पत्र में कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की खुलेआम बिक्री के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया और दोषी विक्रेताओं/ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के विरूद्ध कार्रवाई करने और एक एडवाइजरी जारी करने का अनुरोध किया गया है।
केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 138 के तहत सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य बनाया गया है। हालांकि, ऐसी वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री जो सीट बेल्ट न पहनने पर अलार्म बीप को रोककर यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करती है वह उपभोक्ताओं के जीवन और सुरक्षा के लिए भी असुरक्षित और खतरनाक हो सकती है।
कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप का उपयोग मोटर बीमा पॉलिसियों के मामलों में दावा राशि मांगने वाले उपभोक्ताओं के लिए अवरोध पैदा कर सकती है। इससे बीमा कंपनी ऐसी क्लिप का उपयोग करने के लिए दावेदार की लापरवाही का हवाला देते हुए दावे का भुगतान करने से इनकार कर सकती है। दूसरी ओर, सीट बेल्ट का उपयोग एक रोकथाम के रूप में कार्य करता है जो एयरबैग को उचित गद्दी उपलब्ध कराती है और यात्रियों को पूरी ताकत से झटका नहीं लगता है। यह टक्कर होने के मामले में सुरक्षा कवच के रूप में भी काम करती है।
सीसीपीए को कार्यवाही के दौरान यह भी पता चला है कि कुछ विक्रेता इन क्लिप को बोतल ओपनर या सिगरेट लाइटर आदि की आड़ में छिपाकर बेच रहे थे।
सीसीपीए द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, सभी पांच ई-कॉमर्स संस्थाओं ने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीसीपीए की पहल के आधार पर, कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स की 13,118 नामांकन सूचियों (लिस्टिंग्स) को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया
डीलिस्टिंग का विवरण इस प्रकार है:
क्र.संख्या | ई-कॉमर्स कंपनी का नाम | गैर-सूचीबद्ध करना (कंपनियों द्वारा किए गए निवेदनों के आधार पर संख्या |
1 | अमेज़न | 8095 |
2 | फ्लिपकार्ट | 4000-5000 |
3 | मीशो | 21 |
4 | स्नैपडील | 1 |
5 | शोपक्लूज | 1 |
कुल | 13,118 |
वर्तमान मामलों में की गई कार्रवाई में इस बात को महत्व दिया गया है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सीट बेल्ट न लगाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में 16,000 से अधिक व्यक्ति मारे गए, जिनमें से 8,438 चालक थे और शेष 7,959 यात्री थे। इसके अलावा, लगभग 39,231 व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से 16,416 चालक थे और 22,818 यात्री थे। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 18-45 आयु वर्ग के युवा वयस्कों की संख्या सड़क दुर्घटना के मामलों में मारे गए व्यक्तियों में एक तिहाई से अधिक हैं।
सीसीपीए ने मुख्य सचिवों और जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है कि जीवन की हानि या उपभोक्ताओं को गंभीर चोट से बचाने के लिए कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप के विनिर्माण या बिक्री के विरूद्ध कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। सीसीपीए ने उपभोक्ताओं के मूल्यवान जीवन की रक्षा के लिए कार्रवाई की गई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया है।
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