नई दिल्ली, 3 मई | सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह उत्तराखंड के बर्खास्त मुख्यमंत्री हरीश रावत की विधायी शक्ति जांचने के लिए सदन में शक्ति परीक्षण पर विचार करे। राज्य में विगत 27 मार्च से राष्ट्रपति शासन लागू है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने महान्यायवादी मुकुल रोहतगी से कहा कि इस संबंध में वह सरकार से निर्देश लें और न्यायालय को सूचित करें।
शीर्ष अदालत ने कहा कि पहले भी एक अवसर पर इस पहाड़ी राज्य में शक्ति परीक्षण के जरिए राजनीतिक गुत्थी सुलझाने के लिए कहा गया था।
शीर्ष अदालत में उत्तराखंड मामले की सुनवाई मंगलवार अपराह्न् दो बजे शुरू होनी थी, लेकिन इसे बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ को करनी थी। लेकिन न्यायमूर्ति सिंह अब शीर्ष अदालत की विशेष पीठ का हिस्सा हैं, जिसे एनईईटी से संबंधित मामले की सुनवाई अपराह्न् दो बजे करनी है।-(आईएएनएस)
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