केजरीवाल सरकार की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई सोमवार को

नई दिल्ली, 1 जुलाई|  दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों के बंटवारे की जंग सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई है। केजरीवाल सरकार ने इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई पर सहमति जताई। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता के.के.वेणुगोपाल और इंदिरा जयसिंह ने न्यायालय को बताया कि संविधान की धारा 131 के मुताबिक, केंद्र और राज्य के बीच किसी भी विवाद को सर्वोच्च अदालत द्वारा ही सुलझाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने याचिका दायर कर दिल्ली के संदर्भ में विशेष प्रावधान वाले अनुच्छेद 239ए की व्याख्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

दिल्ली सरकार ने इस मामले पर जल्द सुनावई की मांग की है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने पहले ही दिल्ली में शासन को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच कई मुद्दों पर फैसले सुरक्षित रखे हुए हैं, जिनमें भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) पर नियंत्रण का मुद्दा भी शामिल है।–आईएएनएस