केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश

त्रिशूर, 28 जनवरी। सौर ऊर्जा घोटाले में फंसे केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी के खिलाफ त्रिशूर की एक अदालत ने सतर्कता विभाग को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही त्रिशूर सतर्कता अदालत ने ऊर्जा मंत्री आर्यदन मोहम्मद के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। इस आदेश पर अपना बचाव करते हुए ओमन चांडी ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया।

फाईल फोटोः केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी (आईएएनएस)

सौर ऊर्जा मामले की एक मुख्य आरोपी सरिता नायर ने न्यायिक समिति के समक्ष खुलासा किया था कि उसने चांडी को दो किस्तों में 1.90 करोड़ रुपये दिए थे, जिसके बाद कार्यकर्ता पी.डी. जोसफ द्वारा दायर एक याचिका पर अदालत ने यह निर्देश दिया।

नायर ने कहा कि यह रकम चांडी द्वारा अपने कर्मचारी जिकुमोन के जरिए मांगी गई सात करोड़ रुपये की रिश्वत का हिस्सा था। नायर ने कहा कि उसने आर्यदन मोहम्मद को भी 40 लाख रुपये दिए हैं।

अदालत के निर्देश के जवाब में चांडी ने मलप्पुरम में संवाददाताओं को कहा, “मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं जांच का सामना करूंगा और इसमें पूरा सहयोग दूंगा।”

इस्तीफा देने के सवाल पर चांडी ने उल्टा सवाल पूछते हुए कहा, “इस्तीफा किसलिए दूं?”

इधर आर्यदन मोहम्मद ने कहा, “हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं जांच का सामना करूंगा और अपना पूरा सहयोग दूंगा।”