जयपुर, 22 सितम्बर (जस)। राजस्थान के अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के मुख्य अभियंता (वाणिज्य) बी.एम. भामू ने एक आदेश जारी कर बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना आरंभ की गई है। समय-समय पर फील्ड अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि वर्तमान में गैर आबादी क्षेत्र में स्थित आवासों में विद्युत कनेक्शन के लिए कोई योजना नहीं हैं, जबकि इन क्षेत्रों में लगभग 4-5 लाख से अधिक आवास खेतों में एवं छितरायी हुई ढ़ाणियों में स्थित हैं। ऎसे आवासों में कनेक्शन देने हेतु ग्रामीण नागरिकों की लगातार मांग के चलते यह योजना आरम्भ की गई है।
मुख्य अभियंता ने बताया कि ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्र में खेतों एवं अविद्युतिकृत ढ़ाणियों में स्थित आवासों में घरेलू विद्युत कनेक्शन लेने के इच्छुक सभी रहवासी अपना आवेदन कनेक्शन हेतु पंजीकृत करा सकते है। प्रथम चरण में 19 सितंबर, 2016 से 31 अक्टूबर, 2016 तक कनेक्शन के इच्छुक ग्रामीण पंजीकरण करवा सकते है। इसके लिए 100 रुपए पंजीकरण राशि संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करानी होगी। पंजीकरण से किसी प्रकार की वरीयता निर्धारित नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि पंजीकृत सभी आवेदनों का सर्वे कर 30 नवम्बर, 2016 तक लोड़ सेन्टर का निर्धारण किया जाएगा। लोड सेन्टर की स्वीकृति अधिशाषी अभियंता द्वारा जारी की जाएगी। जो आवेदक स्थापित 11 केवी तंत्र से 650 मीटर के दायरे में स्थित होंगे, उन्हीं के आवेदन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्थापित 11 केवी लाईन से 150 मीटर (2 स्पान सिंगल फेज) की सीमा में नया सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। लोड सेन्टर का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पर कम से कम चार या उससे अधिक आवेदकों को कनेक्शन दिए जा सके। साध्य आवेदन अनुरूप लोड सेन्टर पर 5 या 10 केवीए क्षमता के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्थापित कर कनेक्शन दिए जाएगें। आवश्यकता होने पर ट्रांसफार्मर की वर्तमान क्षमता में वृद्धि की जा सकेगी। स्थापित एल.टी. लाईन का विस्तार कर इस योजना में कनेक्शन नहीं दिए जाएगें।
(फाइल फोटो)
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