बीजिंग, 18 अप्रैल। चीन में 30 लाख युआन (लगभग 460,000 डॉलर) तक के धन की हेराफेरी या इतनी ही राशि का रिश्वत लेने के दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में सोमवार को जारी नई न्यायिक व्याख्या के मुताबिक, इसके अलावा अत्यधिक गंभीर मामलों में भी मृत्युदंड का प्रावधान है।
यह फैसला सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट और सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेक्टोरेट ने संयुक्त रूप से जारी किया। (आईएएनएस/सिन्हुआ)
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