छत्तीसगढ़ : कम्बाईण्ड हार्वेस्टर वाहन कर में छूट

रायपुर, 7 जुलाई (जनसमा)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मंगलवार को यहां मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद केबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 के अर्न्तगत कम्बाईण्ड हार्वेस्टर वाहन को कर में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।राज्य में वर्तमान में 660 हार्वेस्टर हैं। खेती में इनका उपयोग लगातार बढ़ रहा है। हर साल लगभग 150 नये हार्वेस्टरों की खरीदी होती है। इसलिए खेती के आधुनिकीकरण और किसानों की सुविधा की दृष्टि से यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण है। इससे राज्य में उन्नत खेती को बढ़ावा मिलेगा। इस वाहन पर वर्तमान में प्रति तिमाही 2900 रूपए का कर देय होता है, जिस पर पूर्णतः छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

डॉ. रमन सिंह ने बताया कि केबिनेट की आज की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सिंचाई में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ग्यारह हजार सोलर पम्पों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए कृषक ज्योति योजना और पम्पों के ऊर्जीकरण की योजना हेतु जारी विभागीय दिशा निर्देशों में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उन्होंने बताया कि यह  425 करोड़ रूपए की योजना होगी। इसमें 132 करोड़ रूपए केन्द्र का अशंदान और शेष राज्य सरकार की ओर से होगा। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 11000 सोलर पम्प कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों को ये सोलर पम्प रियायती और न्यूनतम मूल्य पर दिए जाएंगे। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के हितग्राहियों को 3 एचपी के सोलर पम्पों के लिए सिर्फ 7 हजार रूपए और 5 एचपी के लिए सिर्फ 10 हजार रूपए देना  होगा। अन्य पिछ़ड़ा वर्ग के हितग्राहियों से 3 एचपी के लिए मात्र 12 हजार रूपए और 5 एचपी  के लिए मात्र 15 हजार रूपए लिए जाएंगे। सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 3 एचपी के लिए 18 हजार रूपए और 5 एचपी के लिए 20 हजार रूपए देना होगा।

डॉ. सिंह ने बताया कि सोलर पम्पों के माध्यम से  नदी नालों और एनीकटों में किसानों को मिलेगी बेहतर सिंचाई सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस दिशा में प्रारंभ से ही प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने भी सोलर पम्पों को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों की तारीफ की है।