छत्तीसगढ़ में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के निर्देश

रायपुर, 29 जून (जनसमा)। छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध शराब की बिक्री पर कठोरता से अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक-कर (आबकारी) विभाग के सचिव-सह-आयुक्त अशोक अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। अग्रवाल ने बैठक में आबकारी राजस्व संग्रह की जिलेवार जानकारी ली।

उन्होंने विभाग को विभिन्न स्त्रोतों-शराब बिक्री, मनोरंजन कर, लॉज-बार, सिनेमा घरों, केबल कनेक्शन आदि से मिलने वाली राजस्व राशि की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने लगातार दौरा करने और कोचियों-बिचौलियों के विरूद्ध अधिक से अधिक प्रकरण बनाकर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए।

अशोक अग्रवाल ने आबकारी आय की बकाया राशि का शत-प्रतिशत वसूली के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि बकाया राशि दूसरे जिले का है, तो संबंधित जिला कलेक्टर से अर्द्धशासकीय पत्र जारी कराने और उसकी प्रतिलिपि आयुक्त आबकारी को भेजने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मई माह तक 567 करोड़ 63 लाख रूपए की आबकारी आय प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा इसी अवधि में पांच करोड़ चार लाख रूपए मनोरंजन कर प्राप्त हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में विगत दो माह में सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा पान होने से संबंधित दो हजार 463 प्रकरण दर्ज किए गए।

बैठक में आबकारी आयुक्त अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय शराब दुकानों में निर्धारित दर पर ही शराब बिक्री सुनिश्चित कराएं। इसके लिए दुकानों में दर सूची प्रदर्शित कराएं। उन्होंने कहा कि शराब दुकान खुलने का समय सवेरे 10.30 बजे और बंद होने का समय रात्रि दस बजे निर्धारित है। इस समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।