छत्तीसगढ़ में 12.32 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहकों का कराया गया बीमा

रायपुर, 02 फरवरी। छत्तीसगढ़ के तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना संचालित की जा रही। चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में लगभग दस महीने पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नौ मई को इस योजना का शुभारंभ कोलकाता में किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में योजना के तहत अब तक 12 लाख 32 हजार 376 तेन्दूपत्ता संग्राहकों का बीमा कराया जा चुका है।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के हित को ध्यान में रखते हुए इस बीमा के प्रीमियम राशि का खर्च वहन किया गया है। वन मंत्री महेश गागड़ा ने आज बताया कि इस योजना के तहत बीमित व्यक्तियों की संख्या जिला यूनियन बीजापुर के अंतर्गत 17 हजार 243 , दंतेवाड़ा 14 हजार 901, सुकमा 14 हजार 716, जगदलपुर 34 हजार 930, उत्तर कोण्डागांव 41 हजार 543, दक्षिण कोण्डागांव 23 हजार 217, पूर्व भानुप्रतापपुर 16 हजार 777 का बीमा किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत जिला यूनियन (वन मंडल)  पश्चिम भानुप्रतापपुर 20 हजार 472, नारायणपुर 25 हजार 064, कांकेर 51 हजार 665, धर्मजयगढ़ 46 हजार 454, रायगढ़ 54 हजार 580, कटघोरा 58 हजार 868, कोरबा 56 हजार 050, जांजगीर-चाम्पा चार हजार 941 और मरवाही में दो हजार 661 लोगों का बीमा किया जा चुका है। बिलासपुर 22 हजार 752, खैरागढ़ 13 हजार 842, राजनांदगांव 43 हजार 135, कवर्धा 36 हजार 689, बालोद 27 हजार 738, धमतरी 25 हजार 912, गरियाबंद 61 हजार 738, महासमुन्द 80 हजार 030, बलौदाबाजार 11 हजार 372, जशपुर नगर 29 हजार 514, कोरिया 48 हजार 794, मनेन्द्रगढ़ 15 हजार 404, बलरामपुर दो लाख 33 हजार 111, सरगुजा 45 हजार 781 एवं जिला युनियन सूरजपुर 52 हजार 462 तेन्दूपत्ता संग्राहकों का बीमा कराया गया है।

राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के प्रबंध संचालक बी.एल. सरन के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत तेन्दूपत्ता संग्राहकों को सिर्फ 12 रूपए के वार्षिक प्रीमियम में दो लाख रूपए का सुरक्षा बीमा का लाभ मिलेगा। सभी खाताधारक जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष है तथा कोई भी व्यक्ति केवल एक बैंक खाता द्वारा ही इस योजना के लिए पात्र होगा। दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को दो लाख रूपए, पूर्ण विकलांगता होने पर दो लाख रूपए और आंशिक विकलांगता होने पर एक लाख रूपए की राशि का भुगतान किया जायेगा। इसके अलावा तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के लिए पृथक से जनश्री बीमा योजना, सामूहिक बीमा योजना भी संचालित की जा रही है।