जयपुर, 11 सितम्बर। जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल ने उपायुक्तों को सेक्टर कॉमर्शियल भूमि का डाटा 15 सितम्बर से पूर्व गूगल शीट पर दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि नवीन भवन विनियमों के प्रावधानों का आयोजना शाखा द्वारा प्रवर्तन शाखा के स्टॉफ को प्रशिक्षण दिया जाए।
जेडीसी ने सभी जोन उपायुक्तों को उनके जोन में स्थित सेक्टर कॉमर्शियल भूमि का डाटा कम्प्यूटर प्रकोष्ठ द्वारा संधारित गूगल शीट पर दर्ज करने के निर्देश दिए ताकि भूखण्डों का लैण्ड बैंक (plots land Bank) बनाया जा सके जिससे भविष्य में नियमानुसार आवेदन लिए सकेंगे। सभी जोन उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश दिए कि 15 सितम्बर से पहले सेक्टर कॉमर्शियल का उपलब्ध डाटा गूगल शीट पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
उन्हाेंने बताया कि भविष्य में जब भी प्रवर्तन शाखा द्वारा राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर राजकीय भूमि खाली करवाई जाएगी तो इस संबंध में तथ्यात्मक नोट प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही नोट में मौके पर भूमि का संभावित उपयोग का उल्लेख भी किया जाएगा।
जेडीसी ने भविष्य में जविप्रा अधिनियम की धारा 34 के तहत यदि किसी भवन की सील किया जाता है तो खोलने के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर वर्तमान में निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए आवेदनकर्ता द्वारा नियमानुसार प्रश्नगत भवन मानचित्र का अनुमोदन जेडीए के सक्षम अधिकारी के समक्ष मय शपथ पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने बताया कि आयोजना शाखा द्वारा राज्य सरकार द्वारा भवन विनियमों एवं नवीन टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानों में किए गए संशोधनों के कारण भवन निर्माण के नए मानकों के निर्धारण के संबंध में प्रवर्तन स्टॉफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा।