टेलीविजन चैनलों, प्रसारकों और समाचारपत्रों द्वारा भुगतान पर टैक्स स्रोत (टीडीएस) से जुड़े चुनिंदा विवादास्पद मुद्दों पर स्पष्टीकरण के सिलसिले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दो परिपत्र जारी किए हैं।
परिपत्र संख्या 4/2016 दिनांक 29.02.2016 प्रसारकों या टेलीविजन चैनलों के प्रसारण हेतु कार्यक्रम या सामग्री के उत्पादन वाले उत्पादन केंद्रों की ओर से भुगतान पर टीडीएस मामले निपटाने के लिए है।
परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सामग्री/ कार्यक्रम जहां से बनेंगे, उन्हें प्रसारक/टीवी प्रसारक द्वारा ब्योरा उपलब्ध कराना होगा और सामग्री या कार्यक्रम की कॉपीराइट भी टीवी प्रसारक/ प्रसारक से हासिल करना होगा। ऐसी निविदा आयकर कानून के अनुच्छेद 194सी में व्यक्त ‘कार्य’ शब्द को परिभाषित करके की जाएगी। इसलिए 194सी के तहत 10 प्रतिशत की दर की जगह टीडीएस दो प्रतिशत कटेगा। अनुच्छेद 194जे के तहत ये भुगतान ‘पेशेवर या तकनीकी सेवाओं’ के लिए होने वाले भुगतानों पर लागू नहीं होंगे।
टीवी चैनलों और प्रकाशन घरानों की ओर से विज्ञापनों के लिए खरीदारी करने वाली कंपनियों द्वारा टीडीएस पर भुगतान परिपत्र संख्या 5/2016 दिनांक 29.02.2016 के दायरे में रखा गया है। परिपत्र के जरिए स्पष्ट किया गया है कि टीवी चैनलों या समाचार पत्र कंपनियों के लिए विज्ञापन एजेंसियों की बुकिंग या विज्ञापनों की खरीद के एवज में भुगतान को टीडीएस के दायरे में नहीं रखा गया है। इस स्पष्टीकरण से कमीशन देने-लेने या किसी तरह के छूट जैसे विवादास्पद मुद्दे खत्म हो गए हैं और अनुच्छेद 194एच के तहत 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस कटने की व्यवस्था लागू हो गई है।
ये दोनों परिपत्र विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट है- www.incometaxindia.gov.in.
Follow @JansamacharNews