नई दिल्ली, 7 मई | दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार को यहां की एक अदालत ने सम्मन जारी किया है। उन्हें यह सम्मन पुलिसकर्मियों के लिए कथित तौर पर ‘ठुल्ला’ शब्द का इस्तेमाल करने के लिए जारी किया गया है। अदालत लाजपत नगर पुलिस थाने के हवलदार अजय कुमार तनेजा द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि की एक शिकायत पर सुनवाई कर रही थी। तनेजा ने शिकायत में कहा है कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी से उन्हें दुख पहुंचा है और वह ‘अपमानित’ महसूस कर रहे हैं।
महानगर दंडाधिकारी रविंद्र कुमार पांडे ने केजरीवाल को सम्मन जारी किया और उन्हें 14 जुलाई को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
शिकायतकर्ता ने कहा है कि केजरीवाल ने 2015 में पुलिसवालों के लिए ‘ठुल्ला’ शब्द का इस्तेमाल किया था।
अपने वकील एल. एन. राव के जरिए दर्ज कराई शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा है, “अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसी दिग्गज शख्सियत दिल्ली पुलिस के कर्मियों के लिए ‘ठुल्ला’ जैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान करने वाले पुलिसकर्मियों के प्रति आम जनता के मन में भी सम्मान नहीं होगा।”
शिकायत में कहा गया है, “दिल्ली पुलिस के प्रति केजरीवाल के रवैये के कारण पहुंचे दुख और कष्ट के कारण शिकायतकर्ता अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वह इससे बेहद विचलित हो गया था।” –आईएएनएस
फाईल फोटो: अरविंद केजरीवाल
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