तेजाब हमला करने वाले युवक को मौत की सजा

मुंबई, 8 सितम्बर | पहली बार एक विशेष अदालत ने दिल्ली के रहने वाले अंकुर नारायणलाल पंवार को अपने पड़ोसी प्रीति राठी पर जानलेवा एसिड हमला करने के मामले में मौत की सजा सुनाई। पंवार ने मई 2013 में राठी के ट्रेन से उतरते ही उस पर एसिड से हमला कर दिया था। विशेष महिला अदालत की विशेष न्यायाधीश ए. एस. शिंदे ने मंगलवार को पंवार को दिल्ली निवासी राठी पर सल्फ्यूरिक एसिड डालने का दोषी पाया था। इसकी वजह से राठी की एक माह बाद मौत हो गई थी। प्रीति नौकरी शुरू करने के लिए मुंबई आई थी।

सजा कितनी दी जाए इस बारे में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश शिंदे ने 27 वर्षीय पंवार को मौत की सजा सुनाई। पंवार दिल्ली में राठी का पड़ोसी था।

विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने फैसले के बाद मीडिया से कहा, “पंवार पीड़िता से एकतरफा प्यार करता था। उसने राठी को मुंबई नहीं जाने के लिए कहा था और राठी ने पंवार का शादी प्रस्ताव ठुकरा दिया था।”

निकम ने कहा, “ईष्र्यावश पंवार ने उसकी हत्या करने की साजिश रची। उसका पीछा करते वह मुंबई पहुंचा और बांद्रा रेलवे स्टेशन पर उस पर तेजाब फेंका। उसने दिल्ली से तेजाब खरीदा था।”

दिवंगत प्रीति राठी के पिता अमर राठी ने फैसले के बाद कहा, “मैं इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हूं। हमारी बेटी के साथ न्याय हुआ।”

राठी ने कहा, यदि दोषी ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय तक भी चुनौती दी तो वह वहां भी लड़ेंगे।

नई दिल्ली के नरेला की रहने वाली राठी (23) पर पंवार ने 2013 में दो मई को बांद्रा रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस से उतरते ही तेजाब से हमला किया था।

तेजाब से बुरी तरह जल जाने के कारण एक जून को उसकी मौत हो गई थी।

संदेह के दायरे से बचते रहे पंवार को वारदात के आठ माह बाद पंवार को 17 जनवरी 2014 को नई दिल्ली स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया गया था।

राठी और पंवार दोनों भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड कालोनी में पड़ोसी और पारिवारिक दोस्त थे।

राठी की भारतीय नौसेना के कोलाबा स्थित आईएनएस अश्विनी अस्पताल में लेफ्टिनेंट की नौकरी लगी थी और वह मुंबई नौकरी के लिए योगदान देने आई थी।

–आईएएनएस