third wave

कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर बैठक

कोरोना की संभावित तीसरी लहर(third wave)  की तैयारियों को लेकर दिल्ली सरकार ने बैठक कर विस्तार से चर्चा की।

नई दिल्ली में 09 जुलाई, 2021 को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग (डीडीएमए) की आज हुई बैठक में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डीडीएमए की बैठक में ‘ग्रेडेड रिस्पाॅस एक्शन प्लान’ को पास किया गया। दिल्ली में कब लॉकडाउन लगेगा और कब क्या खुलेगा? इसे लेकर अब संशय की स्थिति नहीं रहेगी।

दिल्ली (Delhi) सरकार, कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए भी हर जरूरी कदम उठा रही है।  दिल्ली सरकार काफी तेजी से वैक्सीनेशन कर रही है। हालांकि बीच-बीच में वैक्सीन की कमी के चलते गति धीमी पड़ जा रही है।

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘आज डीडीएमए की बैठक में ‘ग्रेडेड रिस्पाॅस एक्शन प्लान’ पास किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि  यह काफी संवेदनशील मसला होता है कि क्या खोलना चाहिए और क्या नहीं खोलना चाहिए? मुझे लगता है कि यह जनता के मन भी रहता होगा कि इस सप्ताह क्या खुलेगा और क्या नहीं खुलेगा? अब जब यह ग्रेडेड रिस्पाॅस एक्शन प्लान जनता के बीच चला जाएगा, तो उन्हें पता रहेगा कि कितने केस बढ़ने पर लाॅकडाउन लगेगा और कितने केस घटने पर लाॅकडाउन खुलता जाएगा। यह एक्शन प्लान बहुत ही अच्छा है।

केजरीवाल ने कहा कि अगर हमें वैक्सीन और ज्यादा उपलब्ध हो जाए, तो शायद हम कम समय के दिल्ली की पूरी आबादी का वैक्सीनेशन कर पाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां काफी अच्छी चल रही हैं। मैं सभी विशेषज्ञों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला कर काम कर रहे हैं।

कोरोना की संभावित तीसरी लहर (third wave) के संदर्भ में  ग्रेडेड रिस्पाॅस एक्शन प्लान के अंतर्गत कब लाॅकडाउन लगेगा और कब क्या खुलेगा- मानदंड (जो भी पहले हो)

स्तर-1 (येलो)-: लगातार दो दिनों तक संक्रमण दर 0.5 फीसद से अधिक हो या 7 दिनों की अवधि के लिए संचयी नए पाॅजिटिव केस 1500 हों या 7 दिन की अवधि के लिए औसत ऑक्सीजन युक्त बेड आक्युपेंसी 500 बेड हो।

स्तर-2 (अंबर)-: लगातार दो दिनों तक संक्रमण दर 1 फीसद से अधिक हो या 7 दिनों की अवधि के लिए संचयी नए पाॅजिटिव केस 3500 हों या 7 दिन की अवधि के लिए औसत ऑक्सीजन युक्त बेड आक्युपेंसी 700 बेड हो।

स्तर-3 (आॅरेंज)-: लगातार दो दिनों तक संक्रमण दर 2 फीसद से अधिक हो या 7 दिनों की अवधि के लिए संचयी नए पाॅजिटिव केस 9000 हों या 7 दिन की अवधि के लिए औसत ऑक्सीजन युक्त बेड आक्युपेंसी 1000 बेड हो।

स्तर-4 (रेड)-: लगातार दो दिनों तक संक्रमण दर 5 फीसद से अधिक हो या 7 दिनों की अवधि के लिए संचयी नए पाॅजिटिव केस 16,000 हों या 7 दिन की अवधि के लिए औसत ऑक्सीजन युक्त बेड आक्युपेंसी 3000 बेड हो।

नोट- किसी भी स्तर पर 2 दिनों के लिए पाॅजिटीविटी रेट डेटा विचलन या किसी विशेष प्रयोगशाला/प्रयोगशाला द्वारा बैकलॉग प्रविष्टियों के संबंध में डिफॉल्ट रूप से उत्पन्न होने वाली डेटा विषमता के कारण नहीं होनी चाहिए।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (आर्थिक गतिविधियां)

गतिविधियां प्रतिबंधों के स्तर
स्तर-1 (येलो) स्तर-2 (अंबर) स्तर-3 (आॅरेंज) स्तर-4 (रेड)
निर्माण गतिविधियाँ  सभी निर्माण गतिविधियों की अनुमति है सभी निर्माण गतिविधियों की अनुमति है केवल उन्हीं निर्माण गतिविधियों की अनुमति है जहां मजदूर ऑनसाइट रह रहे हैं केवल उन्हीं निर्माण गतिविधियों की अनुमति है जहां मजदूर ऑनसाइट रह रहे हैं
औद्योगिक प्रतिष्ठान/उत्पादन और निर्माण इकाई अनुमति अनुमति प्रतिबंधित (केवल आवश्यक वस्तुएं/ऑनसाइट कर्मचारी/निरंतर प्रक्रिया/राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा) प्रतिबंधित (केवल आवश्यक वस्तुएं/ऑनसाइट कर्मचारी/निरंतर प्रक्रिया/राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा)
आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दुकानें/प्रतिष्ठान अनुमति अनुमति अनुमति अनुमति
गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दुकानें/प्रतिष्ठान खुला हुआ(सम-विषम सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक) खुला हुआ(सम-विषम सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक) बंद (सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक स्टैंडअलोन को छोड़कर) बंद (सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक स्टैंडअलोन को छोड़कर)
मॉल खुला (सम-विषम सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक) खुला (सम-विषम सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक) बंद बंद
साप्ताहिक बाजार प्रति क्षेत्र केवल एक अधिकृत साप्ताहिक बाजार (50% विक्रेताओं की अनुमति है) प्रति क्षेत्र केवल एक अधिकृत साप्ताहिक बाजार (50% विक्रेताओं की अनुमति है) बंद बंद
ई-कॉमर्स के माध्यम से वस्तुओं की डिलीवरी अनुमति अनुमति केवल आवश्यक वस्तुएं केवल आवश्यक वस्तुएं

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (आर्थिक गतिविधियां)

गतिविधियां प्रतिबंधों के स्तर
स्तर-1 (येलो) स्तर-2 (अंबर) स्तर-3 (आॅरेंज) स्तर-4 (रेड)
रेस्तरां और बार रेस्तरां 50 फीसद क्षमता के साथ (सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक) और बार 50 फीसद क्षमता के साथ (दोपहर 12 से 10 बजे तक) बंद (रेस्तरां से होम डिलीवरी/टेकअवे की अनुमति) बंद (रेस्तरां से होम डिलीवरी/टेकअवे की अनुमति) बंद (रेस्तरां से होम डिलीवरी/टेकअवे की अनुमति)
होटल और लॉज अनुमति(कोई भोज/सम्मेलन नहीं) अनुमति(कोई भोज/सम्मेलन नहीं) अनुमति(कोई भोज/सम्मेलन नहीं) अनुमति(कोई भोज/सम्मेलन नहीं)
सिनेमा हॉल/थिएटर/मल्टीप्लेक्स बंद बंद बंद बंद
बैंक्वेट हॉल/ऑडिटोरियम/असेंबली हॉल या इसी तरह के स्थान बंद बंद बंद बंद
नाई की दुकान/सैलून/ब्यूटी पार्लर बंद बंद बंद बंद
स्पा और वेलनेस क्लिनिक बंद बंद बंद बंद
व्यायामशाला और योग संस्थान बंद बंद बंद बंद
योग गतिविधि आउटडोर योग की अनुमति बंद बंद बंद
मनोरंजन पार्क/मनोरंजन पार्क/जल पार्क और इसी तरह के स्थान बंद बंद बंद बंद

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (परिवहन/आवागमन)

गतिविधियां प्रतिबंधों के स्तर
स्तर-1 (येलो) स्तर-2 (अंबर) स्तर-3 (आॅरेंज) स्तर-4 (रेड)
दिल्ली मेट्रो 50% बैठने की क्षमता के साथ खुला। खड़े होने की अनुमति नहीं 33% बैठने की क्षमता के साथ खुला। खड़े होने की अनुमति नहीं बंद  बंद 
बसों की अंतर्राज्यीय आवाजाही चिकित्सा आपात स्थिति सहित केवल छूट प्राप्त/अनुमति श्रेणी के परिवहन के लिए बस की बैठने की क्षमता के 50% तक की अनुमति। किसी भी खड़े यात्रियों की अनुमति नहीं है। चिकित्सा आपात स्थिति सहित केवल छूट प्राप्त/अनुमति श्रेणी के परिवहन के लिए बस की बैठने की क्षमता के 50% तक की अनुमति। किसी भी खड़े यात्रियों की अनुमति नहीं है। चिकित्सा आपात स्थिति सहित केवल छूट प्राप्त/अनुमति श्रेणी के परिवहन के लिए बस की बैठने की क्षमता के 50% तक की अनुमति। किसी भी खड़े यात्रियों की अनुमति नहीं है। चिकित्सा आपात स्थिति सहित केवल छूट प्राप्त/अनुमति श्रेणी के परिवहन के लिए बस की बैठने की क्षमता के 50% तक की अनुमति। किसी भी खड़े यात्रियों की अनुमति नहीं है।
बसों के अलावा अन्य यात्रियों का परिवहनयानी ऑटो / ई-रिक्शा / साइकिल रिक्शा / टैक्सी / कैब / ग्रामीण सेवा / फाट फाट सेवा / मैक्सी कैब / आरटीवी ऑटो/ई-रिक्शा/साइकिल रिक्शा (2 यात्रियों तक) / टैक्सी/कैब/ग्रामीण सेवा/फाट फैट सेवा (2 यात्रियों तक)/मैक्सी कैब (5 यात्रियों तक) / आरटीवी (11 यात्रियों तक) की अनुमति है। ऑटो/ई-रिक्शा/साइकिल रिक्शा (2 यात्रियों तक) / टैक्सी/कैब/ग्रामीण सेवा/फाट फैट सेवा (2 यात्रियों तक)/मैक्सी कैब (5 यात्रियों तक) / आरटीवी (11 यात्रियों तक) की अनुमति है। ऑटो/ई-रिक्शा/साइकिल रिक्शा (2 यात्रियों तक) / टैक्सी/कैब/ग्रामीण सेवा/फाट फैट सेवा (2 यात्रियों तक)/मैक्सी कैब (5 यात्रियों तक) / आरटीवी (11 यात्रियों तक) की अनुमति है। ऑटो/ई-रिक्शा/साइकिल रिक्शा (2 यात्रियों तक) / टैक्सी/कैब/ग्रामीण सेवा/फाट फैट सेवा (2 यात्रियों तक)/मैक्सी कैब (5 यात्रियों तक) / आरटीवी (11 यात्रियों तक) की अनुमति है।
रात का कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरी तरह कर्फ्यू
सप्ताहांत कर्फ्यू नहीं रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक(शुक्र से सोम) रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक(शुक्र से सोम) पूरी तरह कर्फ्यू

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (सामाजिक गतिविधियां)

गतिविधियां प्रतिबंधों के स्तर
स्तर-1 (येलो) स्तर-2 (अंबर) स्तर-3 (आॅरेंज) स्तर-4 (रेड)
खेल परिसर / स्टेडियम बंद (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को छोड़कर) बंद (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को छोड़कर) बंद (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को छोड़कर) बंद (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को छोड़कर)
स्विमिंग पूल बंद (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को छोड़कर) बंद (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को छोड़कर) बंद (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को छोड़कर) बंद (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को छोड़कर)
सार्वजनिक पार्क/उद्यान/गोल्फ कोर्स अनुमति बंद बंद बंद
विवाह 20 व्यक्ति 20 व्यक्ति 15 व्यक्ति 15 व्यक्ति
अंतिम संस्कार 20 व्यक्ति 20 व्यक्ति 15 व्यक्ति 15 व्यक्ति
अन्य सभाएं और जनसमूह (सामाजिक/मनोरंजन/धार्मिक/राजनीतिक/त्योहार संबंधी, आदि) बंद बंद बंद बंद
धार्मिक स्थल खुला, लेकिन  आगंतुक को अनुमति नहीं खुला, लेकिन  आगंतुक को अनुमति नहीं खुला, लेकिन  आगंतुक को अनुमति नहीं खुला, लेकिन  आगंतुक को अनुमति नहीं
बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) प्रदर्शनियां बंद बंद बंद बंद
स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान / पुस्तकालय बंद बंद बंद बंद

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (कार्यालय)

गतिविधियां प्रतिबंधों के स्तर
स्तर-1 (येलो) स्तर-2 (अंबर) स्तर-3 (आॅरेंज) स्तर-4 (रेड)
केंद्र सरकार के कार्यालय जैसा कि भारत सरकार द्वारा तय किया गया है जैसा कि भारत सरकार द्वारा तय किया गया है जैसा कि भारत सरकार द्वारा तय किया गया है जैसा कि भारत सरकार द्वारा तय किया गया है
विभाग/पीएसयू/स्वायत्त निकाय/दिल्ली सरकार के स्थानीय निकाय कर्मचारियों की उपस्थिति वाले सभी सरकारी कार्यालय (जीआर-I डीएएसएस / एसओ और ऊपर और समकक्ष) 100% उपस्थिति के साथ और शेष कर्मचारी 50% उपस्थिति के साथ। हालाँकि सभी सरकारी कार्यालय जो आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उन्हें 100% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ अनुमति है कर्मचारियों की उपस्थिति वाले सभी सरकारी कार्यालय (जीआर-I डीएएसएस / एसओ और ऊपर और समकक्ष) 100% उपस्थिति के साथ और शेष कर्मचारी 50% उपस्थिति के साथ। हालाँकि सभी सरकारी कार्यालय जो आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उन्हें 100% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ अनुमति है कर्मचारियों की उपस्थिति वाले सभी सरकारी कार्यालय (जीआर-I डीएएसएस / एसओ और ऊपर और समकक्ष) 100% उपस्थिति के साथ और शेष कर्मचारी 50% उपस्थिति के साथ। हालाँकि सभी सरकारी कार्यालय जो आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उन्हें 100% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ अनुमति है बंद (हालांकि सभी सरकारी कार्यालय जो आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उन्हें 100% कर्मचारियों की उपस्थिति की अनुमति है)
निजी कार्यालय 50 फीसद क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य करने की अनुमति (छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों को 100ः उपस्थिति के साथ अनुमति है) 50 फीसद क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य करने की अनुमति (छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों को 100ः उपस्थिति के साथ अनुमति है) छूट की श्रेणी में आने वाले कार्यालयों को ही अनुमति है छूट की श्रेणी में आने वाले कार्यालयों को ही अनुमति है

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (अन्य प्रतिबंध)

अंतर्राष्ट्रीय यात्रा- भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिबंध/निर्देश लागू होंगे।

घरेलू यात्रा- घरेलू यात्रा के संबंध में तीन प्रकार के प्रतिबंध लागू होंगे

1- दिल्ली स्तर-4 (रेड) में है और अत्यधिक संक्रमित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (जहां संक्रमण दर 5 फीसद से अधिक है) से लोग दिल्ली (ट्रांजिट यात्रियों सहित) हवाई मार्ग से आ रहे हैं।

2- दिल्ली में एयरलाइंस/ट्रेन/बसों/कार/ट्रक द्वारा अन्य अत्यधिक संक्रमित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (जहां संक्रमण दर 10 फीसद से अधिक है) से आने वाले लोग

3- अन्य राज्यो/ध्केंद्र शासित प्रदेशों से एयरलाइंस/ट्रेनों/बसों/कारों/ट्रकों द्वारा दिल्ली में आने वाले लोग, जहां वायरस का नया म्युटेंट पाया गया है।

इसके अलावा, कोविड-19 वैक्सीन की दो खुराकों के सफल टीकाकरण का प्रमाण पत्र या 72 घंटे की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट का होना आवश्यक है। अन्यथा, 14 दिन अनिवार्य संस्थागत/पेड क्वारंटाइन में रहना होगा।

कोविड उपयुक्त व्यवहार (सीएबी) – सीएबी का कड़ाई से अनुपालन डीएम, डीसीपी, जोनल डीसी, मंडी प्राधिकरण, एमटीएस, आरडब्ल्यूए आदि द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।