नई दिल्ली, 07 अक्टूबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में साप्ताहिक बाजार और सिनेमा हाॅल 15 अक्टूबर से खोलने का आदेश जारी कर दिया गया।
सिनेमा हाॅल अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत सीटों के साथ खुल सकेंगे और प्रत्येक शो के बाद पूरे हाॅल को सैनिटाइज करना होगा। वहीं, पहले प्रत्येक जोन में दो सप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब सभी बाजार खोले जा सकेंगे।
सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रयास के बाद डीडीएमए ने सिनेमा हॉल और सभी साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। यह सभी छूट सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर ही लागू होंगे।
केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ‘अब दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार खुल सकेंगे। अभी तक केवल दो बाजार प्रतिदिन प्रति जोन की इजाजत थी। गरीब लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से छह अक्टूबर को जारी दिशा निर्देशों का फिल्म के प्रदर्शन के दौरान पालन करना होगा। इसके साथ, दिल्ली और डीडीएमए की ओर से जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा।
इसके अलावा, दिल्ली में सभी साप्ताहिक बाजारों को तत्काल प्रभाव से (कंटेनमेंट जोन छोड़कर) खोलने की अनुमति दे दी गई है, साप्ताहिक बाजारों में कोरोना के नियंत्रण को लेकर जारी सभी नियमों/दिशा निर्देशों और एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा।
इससे पहले, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से दिए गए आदेशों का यथा स्थिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों में पालन करना होगा। साथ ही एक जोन में गुरुवार को एक की जगह दो साप्ताहिक मार्केट खुलेंगी और उसमें भी आदेशों का पालन करना होगा।
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