भोपाल, 15 मार्च (जनसमा)। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिये बीमा योजना संचालित की जा रही है। दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित ,कुष्ठ रोगी एवं मानसिक रूप से अविकसित दिव्यांग (नि:शक्तजन) इस योजना का लाभ उठाकर स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं। दिव्यांगों को स्वावलंबी बनाने की कड़ी में सरकार द्वारा यह स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गयी है।
बीमा योजना का लाभ पति-पत्नि सहित दो बच्चों को प्रदान किया जाता है। बीमित दिव्यांग व्यक्ति को बीमा प्रीमियम की 10 प्रतिशत राशि वार्षिक रूप से जमा करनी होती है। शेष राशि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा तथा सर्विस टैक्स भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। बीमा कराने के इच्छुक संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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