नई दिल्ली, 16 सितम्बर | सर्वोच्च न्यायालय ने सभी मेट्रो और अन्य रेल परियोजनाओं को शुरू किए जाने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेने के हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर की पीठ ने एनजीटी के इससे संबंधित 31 मई, 2016 के आदेश पर रोक लगा दी।
इससे पहले महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत को बताया कि एनजीटी का यह आदेश मेट्रो और पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण डेडीकेटेड फ्राइट कॉरिडॉर्स के लिए अड़चन बन रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश ‘डेडिकेटिड फ्राइट कॉरिडॉर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (डीएफसीसीआई) की याचिका पर आया है।
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