पैन कार्ड धारकों (स्थायी खाता संख्या ) जिन्होने अपने पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं किया है, वे अगले वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल 2023 से इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। समय सीमा के बाद, दस अंकों का अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर निष्क्रिय हो जाएगा।
देश में अधिकांश पैन कार्ड धारक पहले ही ऐसा कर चुके हैं, कुछ ने अभी तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है।
पैन कार्ड धारक के लिए यह अनिवार्य है जो 31.03.2023 से पहले आयकर अधिनियम (Income-tax Act), 1961 के अनुसार, सभी अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। 1.04.2023 से, अनलिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा। बहुत देर होने से पहले इसे लिंक करें। देर न करें, आज ही लिंक कर दें!” टैक्स विभाग ने 9 जनवरी 2023 को एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी।