बिहार में महिलाओं को नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण

पटना, 19 जनवरी। आज बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में नीतीश सरकार ने प्रदेश में महिलाओं को नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण देने पर हरी झंडी दे दी। सरकार सभी नौकरियों के सभी पदों पर सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देगी ।
सरकार ने आरक्षित और गैर आरक्षित कोटि में भी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है । मंत्रिमंडल की बैठक में 20 फैसलों पर मुहर लगी है। जिसमें सरकार ने नगर निकायों में 4 प्रतिशत कमीशन पर टैक्स संग्राहक तैनात करने का भी फैसला लिया है ।

आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 20 एजेंडों पर निर्णय लिए गये । मुख्य सचिवालय के सभागार में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव, ब्रजेश मेहरोत्रा ने उक्त जानकारी दी ।

उन्होंने कहा कि खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत लक्ष्मी प्रसाद साहू, तत्कालीन उप निदेशक, पटना अंचल, सम्प्रति दरभंगा अंचल (अतिरिक्त प्रभार मुजफ्फरपुर) के विरूद्ध वृहद शास्ति अधिरोपण ‘‘बर्खास्तगी‘‘ की स्वीकृति दी गई । नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत राज्य के नगर निकायों में स्वीकृत रिक्त पदों पर कमीशन पर टैक्स संग्राहकों की व्यवस्था का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई ।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना तथा बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित) के सफल कार्यान्वयन हेतु क्रमशः 16 पदों एवं 88 पदों का सृजन की स्वीकृति दी गई । वित्त विभाग (भविष्य निधि निदेशालय) के अन्तर्गत सामान्य भविष्य निधि से आच्छादित सरकारी सेवकों के भविष्य निधि अंशदान को उनके भविष्य निधि खाता में जमा एवं उस पर देय ब्याज हेतु बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 14(3) को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के  लिए 35 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई ।

प्रधान सचिव ने कहा कि उद्योग विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत घोषित रियायते एवं देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति के लिये अतिरिक्त कुल 205.18 करोड़ सब्सिडी की स्वीकृति दी गई ।

ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत मांग संख्या-37 योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-उपशीर्ष-00-लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास उप शीर्ष-0216-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (केन्द्रांश) के अन्तर्गत विषय शीर्ष 5301 में 21339.00000 रू. आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई ।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना के लिए उपबंधित कुल 25.47 करोड़ रूपये (पच्चीस करोड़ सैंतालीस लाख) रूपये मात्र में से भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि 11.0753 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार से विमुक्त किन्तु अव्यवहृत राशि 1.00 करोड़ (एक करोड़) रूपये के साथ कुल 12.0753 करोड़ रूपये (बारह करोड़ सात लाख तिरपन हजार) सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के अन्तर्गत संचालन शुल्क (ब्मदजंहम) के निर्धारण की स्वीकृति दी गई ।