पटना, 31 मार्च (जनसमा)। बिहार विधानसभा में बुधवार को शराबबंदी के लिए उत्पाद अधिनियम में संशोधन हेतु लाए गए विधेयक को पारित कर दिया गया जिससे बिहार में शराब पर पाबंदी लग जाएगी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बिहार उत्पाद विधेयक 2016 के दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज का दिन बिहार के लिये ऐतिहासिक दिन है। शराबबंदी का फैसला लागू करने के लिये उत्पाद अधिनियम में संशोधन हेतु विधेयक को आज दोनों सदनों में सभी दलों द्वारा उत्साह के साथ पारित किया गया है। दोनों सदनों में इसे पारित करने के लिए सदस्यों में उत्साह दिखा। सब लोग शराबबंदी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने कहा कि मैंने महिलाओं के अनुरोध पर 9 जुलाई 2015 को शराबबंदी लागू करने हेतु कार्य करने की घोषणा की थी। एक अप्रैल 2016 से इसे लागू करने में काफी प्रसन्नता हो रही है।
नीतीश ने कहा कि एक करोड़ से अधिक अभिभावकों ने शराब नहीं पीने तथा दूसरों को शराब नहीं पीने के लिये प्रेरित करने से संबंधित शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किया है तथा सात लाख से अधिक स्थानों पर शराबबंदी से संबंधित नारे लिखे गये हैं। जो लोगों को शिक्षित एवं जागरूक कर रहे हैं। शराबबंदी लागू करने के लिये कड़े कानून बनाये गये हैं, इसे भी दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है। यह एक अच्छा संदेश है।
उन्होंने कहा कि अवैध शराब पीने से अगर किसी कि मृत्यु होती है तो अवैध शराब निर्माण करने वालों के लिये मृत्यु दण्ड का भी प्रावधान नए कानून में किया गया है। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वालों से सख्ती से निपटने का कानून बनाया गया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया को उनके सहयोग के लिए बधाई दी तथा आगे भी शराबबंदी हेतु पूर्ण सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य पूर्ण शराबबंदी है, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा।
फाईल फोटोः नीतीश कुमार। (आईएएनएस)
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