जीएसटी परिषद ने कोविड-19 की दवाओं और इलाज में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर जीएसटी दरों में कमी करने का निर्णय लिया है।
परिषद ने ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी (Amphotericin B) जीएसटी फ्री करने की घोषणा की हैं जबकि कोरोना वैक्सीन पर 5 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा।
जीएसटी परिषद ने अपनी 44वीं बैठक में 30 सितंबर, 2021 तक कोविड-19 राहत और प्रबंधन में उपयोग की जाने वाली विशिष्ट वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम करने का निर्णय लिया है।
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 44वीं जीएसटी परिषद की 12 जून,2021 को यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई।
जीएसटी परिषद ने दो दवाओं टोसीलीजुमाब (Tocilizumab) और एम्फोटेरिसिन बी (Amphotericin B) को जीएसटी फ्री करने का निर्णय लिया है। इन दवाओं पर अभी तक 5 प्रतिशत जीएसटी लगता था।
एंटीकोआगुलंट्स जैसे हेपरिन और रेमडेसिविर पर जीएसटी अब 5 प्रतिशत लगेगा जबकि पहले 12 प्रतिशत था।
कोविड-19 के इलाज के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और फार्मा विभाग (डीओपी) द्वारा अनुशंसित किसी भी अन्य दवा पर जीएसटी अब 5 प्रतिशत जारी रहेगा।
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और कंसनट्रेटर पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
कोविड-19 परीक्षण किट और मशीनें भी 12 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में डाल दी गई हैं।
हैंड सैनिटाइज़र पर भी जीएसटी 18 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
बैठक में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।
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