भोपाल, 20 सितंबर (जस)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य सरकार ने सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि करते हुए एकरूपता स्थापित करने का निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार अब हितग्राही 150 के स्थान पर 300 रुपए मासिक राशि प्राप्त करेंगे।
राज्य शासन द्वारा समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार अब 60 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राही, 18 से 39 वर्ष आयु की विधवा महिलाएँ, 18 से 59 वर्ष की परित्यक्ता महिलाएँ (जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हों) को पेंशन राशि 150 के स्थान पर 300 रूपए प्रति माह की गयी है। इसी तरह 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नि:शक्तजन (जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत से अधिक है) को भी पेंशन राशि 150 के स्थान पर 300 रूपए प्रति माह की दर से मंजूर की गई।
इसके अलावा 6 से 18 वर्ष आयु के नि:शक्त बच्चे (जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत से अधिक है) उन्हें भी 150 के स्थान पर 300 रूपए प्रतिमाह की दर से दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया। पेंशन/दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि की पुनरीक्षित दर सितंबर 2016 से प्रभावशील होगी जिसका वास्तविक भुगतान अक्टूबर 2016 से हितग्राहियों को प्राप्त होगा। पेंशन/दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि की वृद्धि से राज्य शासन पर अतिरिक्त 222.56 करोड़ का वित्तीय भार आएगा।
मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के लागत अनुपात में किये गये परिवर्तन के फलस्वरूप इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को परिवर्तित अनुपात 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अंतर्गत संचालित करने की स्वीकृति दी।
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