मध्य प्रदेश के बैतूल में पानी पर धारा 144 लागू

बैतूल, 7 जून | मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बढ़ते जल संकट के मद्देनजर पानी पर निषेधाज्ञा (धारा 144 ) लागू करने के साथ सरकारी और निजी निर्माण कार्यों पर रोक भी लगा दी गई है। यह निषेधाज्ञा 25 जून तक लागू रहेगी।

अनुभागीय अधिकारी, राजस्व (एसडीएम) संजीव केशव पांडे ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि जल संकट और न गहराए इसके लिए 25 जून तक धारा 144 लगाई गई है। अगर बारिश हो जाती है, तो इसे हटा दिया जाएगा।

प्रशासन के इस फैसले से मजदूर वर्ग पर रोजी-रोटी का संकट गहराने लगा है। इस प्रश्न के जवाब में अपर समाहर्ता (एसडीएम) पांडे ने कहा कि मजदूर एक पखवाड़े निर्माण कार्य के अलावा कोई दूसरे काम भी कर सकते हैं, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए यह कदम उठाया गया है।

ज्ञात हो कि एक दिन के अंतराल पर शहरवासियों को फिल्टर प्लांट के जरिये 13 लाख लीटर पानी की आपूर्ति की जाती थी, जो अब घटकर एक चौथाई रह गई है।

फोटो: आईएएनएस