पटना, 31 मई (जनसमा)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में आयोजित उद्यमी पंचायत की अध्यक्षता करते हुए कहा कि माह के पॉचवें सोमवार को उद्यमी पंचायत नियमित रूप से लगेगी।
नीतीश ने कहा कि उद्यमी पंचायत में उद्यमी तथा उद्योग संघों द्वारा उठाई गई समस्याओं के निराकरण पर विचार किया जाता है एवं बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से उद्यमी एवं उद्योग संघों से परामर्श प्राप्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व आठ उद्यमी पंचायत का आयोजन किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 जून से लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू हो रहा है। शिकायतों की सुनवाई ही नहीं बल्कि उसके निराकरण का भी अधिकार जनता को प्राप्त होगा। आर0टी0आई0, आर0टी0पी0एस0, न्यायालय से संबंधित मामले तथा नौकरी से संबंधित मामले को छोड़कर किसी भी शिकायत के निवारण का अधिकार लोगों को प्राप्त होगा। सुशासन के क्षेत्र में लोक शिकायत निवारण अधिनियम बहुत बड़ा कदम है। इससे आपकी बहुत सी शिकायतों का निपटारा होगा।
नीतीश कुमार ने कहा कि आज के उद्यमी पंचायत में शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, हेल्थ केयर इन्डस्ट्रीज, प्लास्टिक उद्योग, निजी औद्योगिक क्षेत्र, एग्रीकल्चर इक्यूपमेंट एण्ड अपरच्यूनिटी, होटल एण्ड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ बिहार, एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टेªवल एण्ड टूरिज्म, गारमेंट एण्ड टेक्सटाइल सेक्टर के लेागों ने अपनी बातें रखीं। जो सुझाव आए, उस पर अमल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जून 2016 में समाप्त हो रही है। 30 जून 2016 से नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की आवश्यकता है। 2006 से 2016 तक औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के लाभ एवं परिणाम को देखते हुए नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 बनेगी।
बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों के सुझाव पर उद्योग विभाग संबंधित विभागों से मिलकर तेजी से काम करेगा। उद्योग विभाग को उद्यमियों से काफी फिडबैक मिला है।
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