राजस्थान में गरीब और वंचितों का होगा निःशुल्क इलाज

जयपुर, 2 फरवरी। राजस्थान राज्य की गरीब और वंचित जनता को गुणवत्तापूर्ण समूचित स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा की गई थी। इस योजना का शुभारम्भ 13 दिसम्बर 2015 को किया गया था।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य के लगभग 67 प्रतिशत परिवार लाभान्वित हो सकेंगे, जिन्हे सरकारी तथा सूचीबद्घ निजी चिकित्सालयों में अन्तरंग स्वास्थ्य सुविधाओं (IPD) का नि:शुल्क लाभ दिया जायेगा। ऐसे परिवारों को ओपीडी रोगी के रूप में नि:शुल्क दवायें और जाँच की सुविधाऐं भी पूर्व की भॉति मिलती रहेगी ।

योजना के अन्तर्गत राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ( RSBY) में आने वाले परिवारों को इसका लाभ दिया जायेगा।योजना के अनुसार लाभार्थी परिवार की परिभाषा में लाभार्थी परिवार के मुखिया के राशन कार्ड/भामाशाह कार्ड में अंकित परिवार के सभी सदस्य शामिल हैं। (NFSA) लाभार्थियों की पहचान कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर से की जायेगी ।

यदि राशन कार्ड में अक्टूबर, 2015 या उसके बाद खाद्यान लिया गया है, अथवा लाभार्थी अपने राशन डीलर से (NFSA) का लाभार्थी होने की छाया प्रति प्रस्तुत करता है , तो उसे (NFSA) का लाभार्थी माना जा सकता है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत सिर्फ राजस्थान की जनता को ही लाभ प्राप्त होगा।

पात्र परिवारों को सामान्य बीमारियों के लिए तीस हजार रूपये तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों के लिए तीन लाख रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष तक का बीमा कवर होगा। यह योजना लाभार्थी हेतु पूर्णत: नि:शुल्क है। अत: किसी भी स्थिति में लाभार्थी को बाहर से इलाज से संबंधित कोई भी सामान लाने हेतु नहीं कहा जायेगा। ना ही उससे कोई शुल्क किसी भी प्रकार से नहीं लिया जाएगा।

इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उनके उच्च राजकीय चिकित्सा संस्थानों तथा वर्तमान मेे सूचीबद्घ 241 निजी चिकित्सालयों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जायेगी । बीमीत परिवार के सभी सदस्यों की बीमा से पूर्व भी समस्त बीमारियाँ कवर होगी। वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध कवर में से उपयोग में नही ली गई राशि स्वत: निरस्त हो जायेगी।

यह योजना सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है अत: इसमें सामान्य (secondary) तथा चिन्हित गंभीर (Tertiary) दोनों प्रकार की बीमारियाँ सम्मिलित है। आईपीडी प्रकियाएँ (IPD procedures) – इस योजना  में लगभग 1715  पैकेज सम्मिलित है। सामान्य बीमारियों हेतु (Secondary illnesses)- इस श्रेणी में 1129 बीमारियों को सूचीबद्घ किया गया है। (सूची www. rajswasthya.nic.in) पर उपलब्ध है।

भामशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान पर अलग से काउन्टर बनाए गये हैं, जहॉ रोगी की सहायता हेतु स्वास्थ्य मार्गदर्शक रखे गये है। डॉक्टर को दिखाकर रोगी एवं पर्ची को लेकर अस्पताल के भामाशाह काउन्टर पर स्वास्थ्य मार्गदर्शक के पास जावें। स्वास्थ्य मार्गदर्शक द्वारा  रोगी की पहचान,  उपलब्ध  बीमा राशि की जानकारी, कराये जाने वाले उपचार हेतु अधिकृत करवाने, स्वास्थ्य संस्थान में रोगी को उपचार कराने में सहायता करने तथा रोगी के डिस्चार्ज व फॉलोअप आदि कार्य में सहयोग किया जायेगा।