जयपुर, 2 जनवरी। राजस्थान में निकाय, यूआईटी क्षेत्राधिकार में निजी विकासकर्ता मनमर्जी से टाउनशिप या कॉलोनी नहीं बसा सकेंगे। इतना ही नहीं वे कॉलोनियों में भूखण्ड लेने वाले लोगों से धोखाधड़ी भी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने नई अर्बन डेवलपमेंट स्कीम पॉलिसी 2015 तैयार की है। इसका ड्राफ्ट आमजन की आपत्तियों के लिए शुक्रवार को जारी किया गया।
जानकारी के मुताबिक राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर नई टाउनशिप पॉलिसी बनाने के लिए मुख्य नगर नियोजक प्रवीण जैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने ये पॉलिसी तैयार की है, जिसे नगरीय विकास विभाग ने मंजूरी देते हुए 31 जनवरी तक सुझाव व आपत्तियों मांगी है।
इस पॉलिसी में आमजन के साथ हो रही धोखाधड़ी और मनमर्जी से बस से कॉलोनियों की रोकथाम के लिए विशेष प्रावधान किया है।
गौरतलब रहे कि तत्कालीन सरकार ने टाउनशिप पॉलिसी 2010 बनाई थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस पॉलिसी में कई खामियां देखते हुए इसे नये सिरे से बनाने के लिए निर्देश दिए थे। इसी तरह अफोर्डेबल हाउसिंग योजना की जगह मुख्यमंत्री जनआवास योजना की पॉलिसी बनाई है।
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