जयपुर, 26 अप्रैल। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर समस्त संबंधित प्रशासनिक विभागों को कहा है कि वे अपने अधीनस्थ शैक्षणिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों में अन्य वर्गों के आरक्षण को यथावत रखते हुए सत्र 2016-17 से विशेष पिछड़ा वर्ग को एक प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें।
आदेश में बताया गया है कि 16 अक्टूबर, 2015 को जारी अधीसूचना द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी अधीनियम 2015 को लागू किया जा चुका है। जिसके द्वारा पूर्व में 6 मई, 2010 एवं उसके बाद के आदेशों द्वारा लागू एक प्रतिशत विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण को बढ़ा कर पांच प्रतिशत किया जा चुका है। अन्य वर्गों के आरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
उल्लेखनीय है कि राज्य के अधीन सेवाओं में एवं शैक्षणिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों में राज्य द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के तहत विभिन्न वर्गों को आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन वर्गों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग आदि शामिल हैं।
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