सीतापुर, 29 सितम्बर । किसान यात्रा के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जूता फेंकने के आरोपी युवक हरिओम मिश्रा की जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ने खारिज कर दी है।
आरोपी हरिओम मिश्रा को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। सीजेएम रणवीर सिंह ने आरोपी के कृत्य को घृणित करार देते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से जे. के. पांडेय पैरवी कर रहे थे।
26 सितम्बर को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रोड शो कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट चौराहे के निकट हरिओम मिश्रा ने उन्हें निशाना बनाते हुए जूता फेंका था, जो जितिन प्रसाद के हाथ में लगा था। इस संबंध में हरिओम मिश्रा को तत्काल हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध शहर कोतवाली में भारतीय दंड संहिता की धारा 352, 354 व 500 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।
मंगलवार को आरोपी को सीजेएम अदालत में पेश किया गया था। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। बुधवार को मामले की सुनवाई हुई और अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।(आईएएनएस/आईपीएन)
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