देहरादून, 05 मार्च। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वन विकास निगम को निर्देश दिए हैं कि नदियों से रेता बजरी उठाने वाले व्यवसायियों से रायल्टी के अतिरिक्त वसूल की जाने वाली राशि 2085 रूपये प्रति कुन्तल से अधिक न हो।
वन विकास निगम के प्रबंध निदेशक एस.टी.एस.लेप्चा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार औद्योगिक विकास विभाग द्वारा रेता बजरी पर हाल ही में रायल्टी को पांच रूपये प्रति कुन्तल से बढ़ाकर 885 रूपये प्रति कुन्तल किया गया है।
इसके कारण गोला आदि नदियों से रेता बजरी उठाने वाले व्यवसायियों को पड़ रहे भार को देखते हुए मुख्यमंत्री रावत ने उक्त निर्देश देते हुए कहा कि वन विकास निगम द्वारा नदियों से रेता बजरी व्यवसायियों से स्टाॅम्प शुल्क लाभांस क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि वैट व आयकर के रूप में वसूल की जाने वाली राशि को कम करके लगभग 20 रूपये कर दी जाए।
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