Aadhar

लोकसभा में आधार विधेयक-2016 पेश

नई दिल्ली, 03 मार्च (जनसमा)। केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में आधार विधेयक-2016 पेश किया। इससे सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) जैसी योजनाओं में लाभार्थियों को सीधे सब्सिडी देने को संवैधानिक वैधता मिल जाएगी। इसे धन विधेयक के रूप में सदन में रखा गया है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार आधार को संवैधानिक मान्यता देना चाहती है और आम बजट 2016-17 में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इसका प्रस्ताव दिया था।

इस विधेयक के पारित होने से आधार संख्या के जरिए लाभार्थियों तक पारदर्शी और योग्यता से सब्सिडी, लाभ तथा सेवा पहुंचाने में आसानी होगी।

उल्लेखनीय है कि राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं होने से यह विधेयक लोकसभा में धन विधेयक के रूप में पेश किया गया है। लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा इस विधेयक में कोई संशोधन नहीं ला सकती। वह केवल सिफारिश कर सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा को 14 दिन के भीतर ही लोकसभा को लौटाना होता है।