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विदेशी नागरिक अब 31 अगस्त, 2021 तक भारत में रह सकेंगे

भारत में कोविड -19 के कारण फंसे विदेशी नागरिक अब 31 अगस्त, 2021 तक भारत में रह सकेंगे।

इन विदेशी नागरिकों को अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

गृह मंत्रालय ने 4 जून, 2021 को एक विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए कहा कि सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन फिर से शुरू न हो पाने को ध्‍यान में रखते हुए इस मामले पर अब एमएचए द्वारा पुनर्विचार किया गया है।

यह निर्णय लिया गया है कि भारत में फंसे  विदेशी नागरिकों के भारतीय वीजा या देश में ठहरने की अवधि को अब 31अगस्त, 2021 तक बिना किसी ओवरस्टे पेनाल्टी (निर्धारित अवधि से अधिक समय तक देश में ठहरने या रुकने पर जुर्माना) के ही नि:शुल्‍क आधार पर वैध माना जाएगा।

मार्च 2020 से ही कोविड-19 महामारी के कारण सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों के उपलब्‍ध न रहने के कारण वैध भारतीय वीजा पर मार्च 2020 से पहले भारत आए कई विदेशी नागरिक भारत में फंस गए थे।

विदेशी नागरिक देश से बाहर जाने से पहले संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में देश से बाहर जाने की अनुमति पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो बिना किसी ओवरस्टे पेनाल्टी के ही नि:शुल्‍क आधार पर प्रदान की जाएगी।

इन विदेशी नागरिकों को लॉकडाउन के कारण भारत में अपना वीजा बढ़ाने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 29 जून , 2020 को एक आदेश जारी कर यह सूचित किया था कि इन विदेशी नागरिकों के 30 जून, 2020 के बाद समाप्त होने वाले भारतीय वीजा या देश में ठहरने की अवधि को सामान्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के फिर से शुरू होने की तारीख से लेकर अगले 30 और दिनों तक नि:शुल्‍क आधार पर वैध माना जाएगा। हालांकि, ये विदेशी नागरिक अपने वीजा या देश में ठहरने की अवधि को बढ़ाने के लिए हर माह आवेदन करते रहे हैं।