नई दिल्ली, 18 सितम्बर। सर्वोच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे कुछ सदस्यों की अयोग्यता सम्बंधी याचिकाओं पर फैसला लेने की अवधि एक सप्ताह के भीतर तय करें।
यह याचिकाएं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कुछ शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर की गई हैं, जिन्होंने जून 2022 में नई सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया था।
शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका के मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के सामने सुनवाई हुई।
पीठ ने कहा, स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का सम्मान करना होगा और उसके फैसले का पालन करना होगा।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ठाकरे समूह की ओर से सुनवाई के लिए तारीख तय करने की मांग की।
चीफ जस्टिस ने संकेत दिया था कि सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी. इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई।
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