नई दिल्ली, 06 जनवरी। सरकार ने विदेशों में जमा काले धन का तय समय में खुलासा करने वालों को छूट दिए जाने का नियम बनाया है। इस नियम के अतंर्गत 644 लोगों एवं संस्थाओं ने विदेशों में अपने गुप्त धन का खुलासा किया और टैक्स के रूप में सरकार को 4,164 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस बात का खुलासा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी किए गए बयान में हुआ।
सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि उसे टैक्स और जुर्माने के रूप में 31 दिसंबर 2015 तक यह राशि प्राप्त हुई। नए काला धन विरोधी कानून अधिनियम के तहत उपलब्ध करवाए गए कंप्लायंस विंडो के तहत कुल 644 खुलासे किए गए। कंप्लायंस विंडो 30 सितंबर, 2015 को बंद हो गया था। इन खुलासों के तहत 4,164 करोड़ रुपये का पता चला।
सीबीडीटी ने कहा कि नए नियम के तहत खुलासा करने वालों को तीस प्रतिशत की दर से टैक्स चुकाने और 31 दिसंबर, 2015 तक घोषित संपत्तियों की कुल कीमत के तीस प्रतिशत का जुर्माना भरने को कहा गया था। अधिकारियों ने बताया कि टैक्स और जुर्माने से जमा राशि कुछ बढ़ सकती है क्योंकि 31 दिसंबर की समयसीमा के बाद आने वाली राशि को इसमें जोड़ना बाकी है।
जानकारी हो कि ब्लैक मनी (अनडिस्क्लोज्ड फॉरन इनकम ऐंड असेट्स) एंड इंपजिशन ऑफ टैक्स ऐक्ट, 2015 गत वर्ष एक जुलाई को अस्तित्व में आया। इस अधिनियम में वन-टाइम कंप्लायंस विंडो के तहत विदेशों में अघोषित परिसंपत्तियों की घोषणा करने और टैक्स तथा जुर्माना भरने का एक मौका दिया गया। (हि.स.)
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